Press note 28 July 2020
*नायक समाज से बहिष्कृत सुरेश नायक ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर न्याय दिलाने की मांग की*
सोमवार को उपखंड मुख्यालय भदेसर उपखंड अधिकारी अंशुल शर्मा को सुरेश नायक निवासी करेडिया ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप कर न्याय दिलाने की गुहार लगाई
मामला यह है कि 8 जुलाई को मोखमपुरा थाना भादसोड़ा नायक समाज में एक मृत्यु भोज का आयोजन था जिसकी जानकारी सुरेश नायक ने संबंधित सरपंच पटवारी उपलब्ध करवाई। इस जानकारी की गोपनीयता भंग होने से समाज के लोगों को इसकी जानकारी मिल गई इससे समाज के पंच आगबबूला हो गए और 9 जुलाई को मौखिक अध्यादेश जारी कर सुरेश नायक को समाज से बहिष्कृत कर दिया साथ ही कोई भी समाज का व्यक्ति उनके साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार रखेगा उससे भी दंड स्वरूप 5000 जुर्माना वसूला जाएगा। इस फैसले से आहत होकर सुरेश नायक ने समाज के पंचों को भी समझाया लेकिन उन्होंने इनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया 14 जुलाई को पुलिस थाना भादसोड़ा में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई लेकिन आज दिनांक तक उनकी किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई।
इसी प्रकरण के विषय में सोमवार को उपखंड मुख्यालय भदेसर पहुंचकर अपने साथ हुए अन्याय उपखंड अधिकारी को बताते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप न्याय दिलाने की बात रखी।
उक्त घटनाक्रम की निंदा करते हुए शंकरलाल मेघवाल बिलड़ी पूर्व जिला अध्यक्ष राजस्थान मेघवाल परिषद ने बताया राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत द्वारा 3 जुलाई को पूरे राजस्थान में मृत्यु भोज निषेध अधिनियम 1960 को सख्त रुख अपनाते हुए प्रदेश के समस्त पटवारी सचिव पंच को निर्देश दिया था आपके क्षेत्र में इस प्रकार का मृत्यु भोज का आयोजन हो तुरंत मौके पर जाकर पाबंद किया जाए लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा समय पर कार्रवाई नहीं की इसका खामियाजा आज सुरेश नायक को भुगतना पड़ रहा है जो अति निंदनीय हैं।